भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, वहीं अब निर्वाचन आयोग की तरफ से एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, चुनाव आयोग ने नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए होने वाले आरक्षण की तारीख तय कर दी है. 


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31 मई को होगा आरक्षण 
निर्वाचन आयोग  31 मई नगर निगम के महापौर और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी करेगा. नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.  अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को दोपहर 3 बजे से राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में की जाएगी. नगर निगम में महापौर के लिए 2020 में हुए आरक्षण को ही मान्य किया जाएगा. 


दोनों प्रणाली होनी हैं लागू 
नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए इस बार दोनों प्रणाली लागू होने वाली है. महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होगा, जबकि नगर पालिका और नगर परिषदों का अध्यक्ष चुने हुए पार्षद करेंगे. इसके लिए राज्यपाल पहले ही मंजूरी दे चुके हैं. 


वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जुलाई में पंचायत के चुनाव संपन्न होने के बाद नगरीय निकायों के चुनाव हो सकते हैं, मान सकते हैं कि अगस्त के पहले सप्ताह तक नगरीय निकायों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करनी है लेकिन निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.


बता दें कि नगर निगम और नगर पालिका के (महापौर,अध्यक्ष) के पद के आरक्षण के अलावा इसी दिन जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का भी आरक्षण होगा. इसके निर्देश पंचायत विभाग की तरफ से पहले ही जारी कर दिए गए हैं. 


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