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Madhya Pradesh News: संपत्ति की रजिस्ट्रेशन में अब एमपी के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि मध्य प्रदेश में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम बनाए गए हैं, यह नियम 10 अक्टूबर से प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू होने वाले हैं. प्रदेश की मोहन सरकार अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसे डिजिटल बना रही है. इसके बाद लोगों को कई दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उप पंजीयन कार्यालय में मौजूद रहने की जरूरत नहीं रहेगी. खरीदार और संपत्ति को बेचने वालों की पहचान अब ई-केवाईसी से ही हो जाएगी. राज्य सरकार प्रदेश के सभी 55 जिलों में रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू कर रही है. जिसके लिए सरकार ने संपदा-2 सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप को लांच किया है.


सीएम मोहन ने लांच किया नया सॉफ्टवेयर


संपत्ति की रजिस्ट्रेशन को डिजिटल करने के लिए सीएम मोहन यादव ने संपदा-2 सॉफ्टवेयर और संपदा-2 विशेष मोबाइल एप को गुरूवार को लांच किया. जिसके बाद प्रदेश में रजिस्ट्रेशन का काम काफी आसान हो जाएगा और लोग अपना रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसानी से करवा पाएंगे. संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, दस्तावोजों की फॉर्मेटिंग और बायोमैट्रिक की पहचान पूरे तरीके से डिजिटल हो जाएगी. सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी सुविधाएं आपके मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध होगा.


बाते दें कि इस सुविधा को प्रदेश भर में लागू करने से पहले गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले शुरू किया गया था. ताकि अगर किसी भी तरह की कोई खामी हो तो उसे सुधारा जा सके. इस दौरान परीक्षण पूरी तरह सफल रहा जिसके बाद सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में इसे लागू करने का फैसला लिया. 


इन सुविधाओं से लैस है संपदा-2 सॉफ्टवेयर


संपदा-2 सॉफ्टवेयर काफी सारे सुविधाओं से लैस है. पंजीयन अधिकारी से विडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से बात करना. पहचान के लिए वीडियो केवाईसी की व्यवस्था, दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर से जमा कराने की सुविधा. इसके साथ ही ई-स्टाम्प की सुविधा भी होगी.  साथ ही संपत्ति से जुड़े कागजात अब ईमेल और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे. जिसके बाद प्रेदश में संपत्ति का रजिस्ट्रेशन काफी आसान हो जाएगा. 


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