Nikay Chunav Big News: आयोग ने बढ़ाई प्रत्याशियों की टेंशन, निर्वाचन व्यय को लेकर दिए नए आदेश
Nikay Chunav Big News: मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में निर्वाचन व्यय को लेकर निर्वाचन आयोग ने नए आदेश जारी किए हैं. आयोग की तरफ से आए नए आदेश के बाद प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ गई है.
भोपाल: मध्य प्रदेश निकाय चुनाव ( MP Nikay Chunav ) निर्वाचन व्यय को लेकर निर्वाचन आयोग ने नए आदेश जारी किए हैं. आयोग की तरफ से आए नए आदेश के बाद प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ गई है. जारी आदेश के अनुसार निकाय चुनावों में स्टार प्रचारकों का कोई प्रावधन नहीं हैं. इसलिए ऐसे प्रचार का खर्च संबंधित पार्टी के महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशी के खाते में जाएगा.
निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
सोमवार को इस संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से आदेश दारी किया है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान में नगरीय निकाय निर्वाचन में स्टार प्रचारक के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं. ऐसे में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले व्यय को निर्वाचन व्यय में जोड़ा जायेंगा.
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महापौर और पार्षद प्रत्याशी में बंटेगा व्यय
आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि महापौर पद के प्रत्याशियों के प्रकरण में सम्पूर्ण निकाय क्षेत्र की सीमा तथा पार्षद के अभ्यर्थी के प्रकरण में उसके वार्ड की सीमा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चिन्हित है. एक ही मंच से एक से अधिक प्रत्याशियों की सभा होने की स्थिति में महापौर तथा पार्षद के प्रकरण में व्यय का विभाजन व्यय की अधिकतम सीमा के अनुपात में किया जाएगा.
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यात्रा व्यय चुनावी खर्च नहीं
आयोग ने बताया कि सभा में एक से अधिक पार्षदों के प्रकरण में सभा प्रत्याशियों मध्य व्यय समान रूप से विभाजित किया जाएगा. हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन प्रचार के लिए बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर होने वाले यात्रा व्यय को व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा.
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अभी तक क्या होता था
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद 16 निकायों में महापौर और पार्षद पद के लिए मैदान में उतरे नेताओं की टेंशन बढ़ गई है. अभी तक इस तरह के खर्च पार्टी के खाते में जाते थे, लेकिन स्टार प्रचारकों के संबंध में आए नए आदेश के अनुसार निगम सीमा में होने वाले सभी चुनावी खर्च प्रत्याशियों के खाते में जाएंगे. ऐसे में उनके सामने अपने चुनावी बजट को मैनेज करने की समस्या आ गई है.
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