MP News: Oye इंदौरी `रॉबिन` की जमानत याचिका खारिज, रेप केस में फंसा सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर
Oye Indori Bail Plea Rejected: सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ओए इंदौरी की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है. शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में फंसे ओए इंदौरी की अग्रिम जमानत याचिका को इंदौर कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
Oye Indori Bail Plea Rejected: यूट्यूबर और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर रॉबिन अग्रवाल जिंदल ऊर्फ 'ओए इंदौरी' की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं. शादी का झांसा देकर रेप के आरोप में फंसे रॉबिन की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ओए इंदौरी ने हाल ही में एक युवती से सगाई की थी. जानें पूरा मामला-
रेप केस में फंसे ओए इंदौरी
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर रॉबिन अग्रवाल जिंदल ऊर्फ 'ओए इंदौरी'के खिलाफ रेप के आरोप लगे हैं. जानकारी के मुताबिक एक तलाकशुदा महिला ने उनके खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है.पीड़िता एक निजी कंपनी में नौकरी करती है.
अग्रिम जमानत याचिका खारिज
युवती की शिकायत के आधार पर इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी. उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने किया खारिज कर दिया है.
कौन है ओए इंदौरी
ओए इंदौरी ऊर्फ रॉबिन अग्रवाल सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं. यूट्यूब पर उनके करीब 78 लाख, Instagram पर 74 लाख और फेसबुक पर करीब 4 लाख फॉलोअर्स हैं. वे ज्यादातर फनी वीडियोज बनाते हैं. साथ ही व्लॉग्स भी बनाते हैं. Youtube पर उनका- ओए इंदौरी- अब हंसेगा इंडिया नाम से चैनल है.
हाल ही में की है सगाई
जानकारी के मुताबिक रॉबिन ने कुछ समय पहले ही इंदौर के बड़े से होटल में सगाई की है. उनकी मंगेतर भी फेसम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. रिंग सेरेमनी में कई सोशल मीडिया हस्तियां शामिल हुई थीं.
पीड़िता के साथ लिव इन में रहते थे रॉबिन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि दोनों की वह रॉबिन से फ्लैट की तलाश के दौरान मिली थी. कुछ समय पहले वह इंदौर में फ्लैट तलाश रही थी. इस दौरान उसे रॉबिन मिला. रॉबिन ने फ्लैट दिलाने में भी मदद की थी. जब युवती को फ्लैट मिल गया तो रॉबिन उससे मिलने आने लगा. इसके बाद शादी का झांसा देकर लिव इन में रहने लगा और बाद में शादी से मना कर दिया.
इनपुट- इंदौर से शिव मोहन शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया