Minister Gautam Tetwal News: MP सरकार में कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री और सारंगपुर विधायक गौतम टेटवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मंत्री गौतम टेटवाल की जाति को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता सरपंच और भाजपा अनुसूचित जाति जिला उपाध्यक्ष जीतेंद्र मालवीय ने मंत्री के परिजनों की OBC जाती को आधार बनाकर एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत से याचिका लगवाई है.


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हाई कोर्ट में याचिका दायर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की गई. याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतम टेटवाल ने गलत तरीके से अपना एससी प्रमाण पत्र (SC Caste Certificate) बनवाकर  विधानसभा चुनाव लड़ा था. याचिका के मुताबिक, वह जिनगर समुदाय से हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आती है. आपको बता दें कि मंत्री गौतम टेटवाल राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं. सारंगपुर विधानसभा सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है. याचिकाकर्ता बीजेपी के अनुसूचित जाति के जिला उपाध्यक्ष भी हैं.


'गौतम टेटवाल ओबीसी वर्ग से हैं'
मामले में याचिकाकर्ता का कहना कि जब परिजन पिछड़ा वर्ग से हैं तो मंत्री टेटवाल अनुसूचित जाति से कैसे हो सकते हैं? याचिकाकर्ता का कहना है कि मंत्री गौतम टेटवाल के पिता ओबीसी से थे तो मंत्री गौतम टेटवाल कैसे sc हुए?  याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पास ऐसे कई सबूत हैं. जिससे ये साबित होता है कि मंत्री गौतम टेटवाल अनुसूचित जाति में नहीं ओबीसी वर्ग से हैं.


मिली जानकारी के अनुसार, याचिका में टेटवाल के रिश्तेदारों से संबंधित विभिन्न दस्तावेज शामिल हैं, जिनमें कथित तौर पर उनकी जाति जिनगर बताई गई है. अधिवक्ता चेलावत ने जानकारी दी है कि याचिका में अदालत से टेटवाल से संबंधित रिकॉर्ड तलब करने और उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता की जांच करने का अनुरोध किया गया है.


रिपोर्ट: अनिल नागर (राजगढ़)