Pm Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना है. सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की गई थी. इस योजना को 2019 में लांच किया गया था. इस योजना के जरिए किसानों के बैंक खाते में सीधे छह हजार (6000) रुपये की राशि दो हजार (2000) रुपये की तीन किश्तों में दी जाती है. पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के कई नियमों में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं. ऐसे में इस बीच लोगों में चर्चा चल रहा है कि क्या इस योजना का लाभ किसान परिवार (Farming Family) के पति-पत्नी (husband wife) दोनों को मिल सकता है. आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब और इससे संबंधित नियम के बारे में...


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क्या पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है इसका लाभ
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए चलाई जाती है. इसके जरिए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. ऐसे में अब सवाल उठता है कि यदि एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों किसान हैं तो क्या दोनों को इस योजना का लाभ मिल सकता है तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही लोग ले सकते हैं.


इन लोगों की राशि हो सकती है रिकवर
आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार से एक ही लोग आवेदन कर सकते हैं. यदि एक ही परिवार के एक से ज्यादा लोग रजिस्टर करते हैं तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा. वहीं किसी कारणवश इस योजना का लाभ एक ही परिवार में दो लोगों को मिल रहा है तो बाद में सरकार इसे कभी भी रिकवर कर सकती है. 


ऐसे करें शिकायत
यदि आप पीएम किसान योजना के पात्र हैं और इसके लिए आवेदन किया है, फिर भी आपके बैंक खाते में राशि नहीं है रही है तो आप  पीएम किसान योजना के हेल्पलाइन नंबर- 155261 या 1800115526 या फिर 011-23381092 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा ई-मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर आप अपनी शिकायत मेल कर सकते हैं. 


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