अजय दुबे/जबलपुर : मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव होने से पहले सत्तापक्ष पार्टी भाजपा के लिए एक राहत देने वाली खबर सामने आई है. बता दें कि भाजपा की फायर ब्रांड नेत्री और भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ दी गई चुनाव याचिका ख़ारिज हो गई है. ये याचिका 2019 लोकसभा चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए भाषण को लेकर दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान साम्प्रदायिकता को भड़काने वाला भाषण दिया था.जिसके बाद से लगातार ये केस हाईकोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये केस पूरी तरह खत्म हो गया है. 


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क्यों दी गई थी प्रज्ञा ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती?  
ये बात 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान की है.जब प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रही थीं. इस दौरान उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया था.जिसके बाद वहां के स्थानीय निवासियों ने प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया था कि वे अपने भाषण के जरिए साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रही हैं. बता दें कि मामले में वादी ने कोर्ट में अपील भी की थी कि प्रज्ञा ठाकुर ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 का उल्लंघन किया है. जिसकी वजह से उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. हालांकि कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा था.जिस पर अब जाकर अपना फैसला सुनाया.


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प्रज्ञा ठाकुर की याचिका भी हुई थी खारिज 
इससे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी सितंबर 2019 में अपनी याचिका को खारिज करने की मांग की थी. हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने अपना चुनाव शून्य करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि उन्होने जो भाषण दिया था उसका वीडियो और अखबार इत्यादि सामाग्रियों की कटिंग कोर्ट के पास सुरक्षित है और केस लम्बे समय से चल रहा था. हालांकि पिछली दो सुनवाई में याचिकाकर्ता और उनके वकील के अनुपस्थित होने की वजह से ये याचिका हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई.