Shahdol News: तो क्या अब जूतों से होगा न्याय? MP के शहडोल में तुगलकी फरमान, मुनादी का वीडियो वायरल
MP News: मध्य प्रदेश के शहडोल से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडियो में जमकर वायरल हो रहा है. इसमें एक व्यक्ति सरपंच का तुगलकी फरमान सुना रहा है. जिसमें खुले में जानवर छोड़ने पर पांच जूते और 500 के जुर्माने का बात कही जा रही है. जानिए पूरा मामला...
Madhya Pradesh News: पुष्पेंद्र चतुर्वेदी/शहडोल। अजब-गजब मध्य प्रदेश में इन दिनों रोजाना ही कुछ अजीबो गरीब मामले सामने आ रहे हैं. ताजा मामला राज्य के आदिवासी अंचल शहडोल जिले से आया है. यहां की जयसिंहनगर जनपद की एक पंचायत में सरपंच ने एक मुनादी पिटवाई है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोगों में आक्रोश भी बढ़ा रही है. मुनादी के वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि एक व्यक्ति खुले में जानवर छोड़ने पर पांच जूते और 500 के जुर्माने का बात कह रहा है.
ग्राम पंचायत नगनौडी का मामला
पूरा मामला जयसिंहनगर जनपद के ग्राम पंचायत नगनौडी का है. जंहा गांव के सरपंच व सचिव ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है. सरपंच सचिव ने ढोल बजवाकर मुनादी कराई है कि यदि गांव के लोगों के मवेशी खुले में घूमते मिले तो 5 पनही (5 जूते मारकर) और 5 सौ का जुर्माना किया जाएगा. उनके इस फरमान से ग्रामीणो में रोष है. सरपंच के इस बेतुके फरमान का वीडियो सोसाल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है.
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लोगों ने SDM से की शिकायत
मुनादी का वीडियो वायरल होने के बाद गांव के सभी लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं. वही इस मुनादी के बाद गांव वालों ने पंचायत का घेराव किया एवं क्षेत्र के एसडीएम को व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से जानकारी देते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है. गांव वालों ने सरपंच पर कार्रवाई की मांग की है.
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वीडियो क्लिपिंग मिलने पर होगी कार्रवाई
पूरे मामले में जयसिहनगर एसडीएम भागीरथी लहरे का कहना है कि उन्हें व्हाटसप के माध्यम से जानकारी मिली थी. अभी तक ऐसी कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं आई है. यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी.
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पहले भी आया था एक वीडियो
इससे पहले जिले के खैरहा से इस तरह का मामला सामने आया था. इसमें पंचायत का एक कर्मचारी डुगडुगी बजाते हुए गांव में मुनादी कर रहा था. इसमें कहा जा रहा था कि 'अपने-अपने मवेशियों को संभालकर रखें. बाद में सरपंच और सचिव को दोष नहीं देना. अगर किसी ग्रामीण के मवेशी ने खेतों में नुकसान किया तो प्रति मवेशी 1000 रुपए जुर्माना और 25 पनही (जूते) मारने का दंड दिया जाएगा'
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