भोपाल: मध्यप्रदेश में जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग (online gaming) पर रोक लग सकती है. इसके लिए प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट (online gaming regulation act) लागू करने का फैसला किया है, जिसका पहला प्रारूप गृह विभाग ने तैयार कर लिया है. ऑनलाइन गेमिंग से बढ़ रही अप्रिय घटनाओं को देखते हुए शिवराज सरकार ये कदम उठा रही है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस आधार पर बना मसौदा
मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए Game of Chance और Game of Skill पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया है. इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु और कर्नाटक में बने कानूनों के साथ ही कई अदालतों के आदेशों का अध्ययन भी किया जा रहा है.


हाल ही में सामने आया था ये मामला
भोपाल में बुधवार को एक 11 वर्षीय लड़के ने ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर खुदकुशी कर ली थी. बच्चे ने पैरेंट्स को जानकारी दिए बगैर एक ऑनलाइन गेम पर लगभग 6,000 रुपये खर्च किए थे. इससे नाराज माता-पिता ने मोबाइल फोन से गेम के ऐप को हटा दिया था.


ये भी पढ़ें: OBC आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा कदम! इन नेताओं को दी गई अहम जिम्मेदारी


गृह मंत्री ने दिखाई थी सख्ती
भोपाल का मामला सामने आना के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जल्द ही एमपी में एक्ट लाया जाएगा. एक्ट का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, इसे प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा. उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया था.


चर्चा में रहे ये मामले


  • जुलाई 2021 में छतरपुर के लड़के ने ऑनलाइन गेम में 40 हजार रुपए गंवाने पर आत्महत्या कर ली थी.

  • जनवरी 2021 में सागर के ढाना कस्बे में पिता के मोबाइल छीनने पर 12 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली थी.

  • राजस्थान के नागौर में ऑनलाइन गेम से कर्ज में डूबे एक किशोर ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर उसे जमीन में गड़ा दिया था.


WATCH LIVE TV