Triple Talaq: देश में ट्रिपल तलाक गैरकानूनी होने के बावजूद मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई मामले सामने आए. हाल ही में राज्य के रतलाम जिले में पांच दिनों में ट्रिपल तलाक के 2 केस सामने आए हैं. कहीं पोस्टल पत्र के जरिए तीन बार तलाक पत्र भेजा गया तो कहीं व्हाट्सएप कॉल पर तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कह दिया गया. पुलिस ने दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर लिया है. इन दोनों ही मामलों में कार्रवाई जारी है. 


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पत्र के जरिए दिया ट्रिपल तलाक
पहला मामला रतलाम जिले के आलोट से सामने आया है. पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते हुए महिला ने बताया कि उसकी बिना मर्जी के उज्जैन निवासी उसके पति ईशान सतानिया ने अलग-अलग 3 बार गवाहों के हस्ताक्षर के साथ तीन तलाक का पत्र पोस्टल से भेजा. इसमें पहला तलाक पत्र 28 फरवरी, दूसरा तलाक पत्र 2 अप्रेल और तीसरा तलाक पत्र 8 मई को भेजा गया. इसके बाद 19 मई को आलोट निवासी पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.


शिकायत के बाद पुलिस ने पति ईशान के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. बता दें की दोनों का निकाह 4 साल पहले हुआ था.पीड़िता ने पहले अपने पति के खिलाफ दहेज का प्रकरण भी दर्ज करवाया था. 


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व्हाट्सएप पर कहा-तलाक, तलाक, तलाक
हाल ही में दूसरा मामला रतलाम शहर से सामने आया है. माणकचौक थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए रतलाम निवासी महिला ने बताया कि साल 2017 में उसका विवाह हुआ था. बाद में पति-पत्नी में अनबन शुरू हो गई. पति बार-बार तलाक की धमकी भी दे रहा था. कुवेत जाने के बाद पीड़िता के पति ने व्हाट्सएप कॉल कर अपने भाई को 5 लाख रुपए देने के लिए कहा. जब पीड़िता ने कहा कि रुपए देने के लिए एग्रीमेंट कराना होगा तो दंपति के बीच बहस हुई. इसके बाद पति ने कहा कि वह साथ नहीं रहना चाहता है और 3 बार तलाक तलाक तलाक बोलकर फोन काट दिया. महिला की शिकायत पर रतलाम थाना माणकचौक में प्रकरण दर्ज हुआ है. 


पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. न्यायिक प्रकिया के तहत आगे दंपति के बीच तलाक का मामला क्लियर होगा.


इनपुट- रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी की रिपोर्ट, ZEE मीडिया


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