नई दिल्लीः प्रदेश में आज भी कई संस्थान, फैक्ट्रियां ऐसी हैं, जहां महिलाओं को रात के समय काम करने की इजाजत नहीं है. लेकिन मध्य प्रदेश में जल्द ही महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार मिल जाएगा. दरअसल श्रम विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक महिलाएं फैक्ट्रियों और विभिन्न संस्थानों में भी 24 घंटे काम कर सकेंगी. श्रम विभाग के प्रस्ताव में महिलाओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. अभी सिर्फ आईटी सेक्टर और कुछ कारखानों में ही महिलाएं 24 घंटे काम कर सकती हैं.


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बता दें कि श्रम विभाग ने यह प्रस्ताव प्रमुख सचिव को भेज दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जल्द ही सरकार की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. श्रम विभाग के प्रस्ताव के तहत महिलाएं भी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट में काम कर सकेंगी. प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त करने की दिशा में यह बड़ी पहल साबित हो सकती है. 


केरल हाईकोर्ट ने दिया था ऐतिहासिक फैसला
बीते साल अप्रैल में केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं के काम करने के संबंध में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था. जिसके तहत महिलाएं भी रात के समय काम कर सकती हैं. अब देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनसे महिलाएं भी रात के समय काम कर सकें.


बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महिला है और उससे रात में काम नहीं कराया जा सकता. केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि महिला का योग्य होना ही नौकरी करने के लिए जरूरी शर्त है. दरअसल एक कंपनी ने एक महिला उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए नौकरी देने से मना कर दिया था क्योंकि वह एक महिला है और रात के समय काम नहीं कर पाएगी. ऐसे में महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उक्त आदेश दिया.


कोर्ट ने कहा था कि हमें कार्यस्थल को बेहतर और सभी के लिए समान बनाना है, ना कि परिस्थितियों का हवाला देकर महिलाओं को रोजगार से वंचित रखना!