अरुण त्रिपाठी/शहडोल: अगर आप भी पुलिस को सूचना दिए बैगर घर किराए पर देते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. क्योंकि इस खबर को पढ़ने के बाद आप पुलिस को सूचना दिए बिना घर या रूम को किराए पर देने के लिए 10 बार सोचेंगे. दरअसल शहडोल में पुलिस को बिना सूचना दिए किराए पर मकान देना एक मकान मालिक को भारी पड़ गया. शहडोल पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना सूचना के मामला दर्ज करने का शायद यह जिले का पहला मामला है.


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दरअसल मकान मालिक ने बिना पुलिस को सूचना दिए और वेरीफाइड कराए मकान किराए पर कुछ संदिग्धों को दिया था. इस पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है.


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गौरतलब है कि शहडोल जिले में नगरी निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से नगरीय क्षेत्र शहडोल में धारा- 144 लागू कर दिया है. इसी दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते पाए जाने पर मकान मालिक मो अख्तर अंसारी निवासी वार्ड नंबर- 38 सत्यम विडियों के पास पुरानी बस्ती के खिलाफ बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लिखित सूचना दिए बगैर किराए पर दिये जाने से धारा- 188 के तहत FIR दर्ज किया गया है.


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4 दिन से रुके थे संदिग्ध
शहडोल के मकान मालिक मो अख्तर अंसारी ने उत्तरप्रदेश के किराएदारों को पिछले 4 दिन से बगैर किसी सूचना के अपने किराए के मकान में शरण दिया था. इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी. लेकिन जब पुलिस को इस बात की जानकरी लगी तो पुलिस ने तुरंत ही मकान मालिक पर कार्रवाई की है. 


नगरवासियों से की अपील
कोतवाली थाना प्रभारी संजय जैसवाल ने आम जनता और शहर के वासियों से अपील करते हुए कहा कि बगैर पुलिस को लिखित सूचना दिये बगैर किसी को किराये पर मकान ना दें और ना ही ठहराये. किराये पर देने अथवा ठहराने के पूर्व संबंधित किरायेदार से संबंधित थाने का चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं फोटो बगैरह जरुर ले और पुलिस को सूचना देने के बाद ही किराये पर मकान दे.