भोपाल: मध्य प्रदेश के लोगों को अब हाईकोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए कोर्ट परिसर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग घर बैठे ऑनलाइन याचिकाएं दाखिल कर सकेंगे. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग नियम 2020 लागू कर दिया है. 


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इस नियम के लागू होने के बाद अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऑनलाइन याचिकाएं दायर की जा सकेंगी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जनरल रजिस्ट्रार राजेन्द्र कुमार वाणी ने इस संबंध में गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया.


आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रतिदिन औसतन 500 मुकदमे दायर होते हैं. इनमें औसतन 250 मुकदमे जबलपुर खंडपीठ में, 125 मामले इंदौर खंडपीठ में और 125 मामले ग्वालियर खंडपीठ में दायर होते हैं.


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ऐसे दायर कर सकेंगे ऑनलाइन मुकदमे


एमपीएचसी.जीओवी.आईएन (mphc.gov.in) पर लॉग ऑन कर ई-फाइलिंग ऑप्शन क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा. वांछित जानकारी भरें. यूजर आईडी व पासवर्ड बनाएं.


यूजर बनते ही एक ड्रॉपडाउन बॉक्स में दिए गए रिट याचिका, रिट अपील, जैसी सूची से अपने मुकदमे का प्रकार चुनना होगा. सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते ही याचिका पंजीकृत हो जाएगी. इसके बाद पंजीकरण नंबर मिलेगा.


यह होगा फायदा


1. वकीलों या पक्षकारों को यूजर आईडी से मुकदमे की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी.
2. हर तारीख पर होने वाली सुनवाई से संबंधित ब्योरा पक्षकारों व वकीलों को स्वत: मिल जाएगा.
3. पक्षकारों को बाहरी हस्तक्षेप से निजात मिलेगी.
4. याचिकाकर्ता को फाइलिंग सेक्शन में परेशान होने से निजात मिलेगी.
5. मुकदमों की ऑटो डेट जनरेटिंग सॉफ्टवेयर से सुनवाई की तारीख नियत हो जाएगी.
6. केस सुनवाई में अधिक पारदर्शिता आएगी.


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