रायपुर: छत्तीसगढ़ के निजी हॉस्पिटल कोरोना से मौत के बाद शव सुरक्षित रखने के लिए अब मरीज के परिजनों से पैसा नहीं लेंगे. यह फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड की तरफ से लिया गया है. इससे पहले प्रदेश में कोरोना से किसी भी मरीज की मौत होने पर परिजनों से 2500 रुपए शव को सुरक्षित रखने के लिए लिया जाता था. 


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इस संबंध में जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. महेश सिन्हा ने बताया कि अब शव को सुरक्षित रखने के लिए परिजनों से 25 रुपए नहीं लिया जाएगा. नियमों का पालन हो सके, इसलिए सभी निजी अस्पतालों को भी सूचित किया गया है. 


स्वास्थ्य विभाग ने इसलिए दिया था आदेश
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिसंबर 2020 में कोरोना मरीजों की मौत के बाद शव के स्टोरेज और मैनेजमेंट के लिए अधिकतम 2500 रुपए ही लेने का आदेश जारी किया गया था. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह फैसला निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी पैसा वसूली को रोकने के लिए दिया गया था.


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आदेश से गरमा गई थी प्रदेश की सियासत
स्वास्थ्य विभाग के इस आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई थी. इसको लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश में कोरोना से मरने के बाद भी मरीजों से पैसा वसूला जा रहा है. सरकार की संवेदनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं. जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आदेश के परीक्षण की बात कही थी.


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