रायपुर: प्रदेश के PWD मंत्री राजेश मूणत के कथित सेक्स CD मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेल बघेल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. CBI स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेजा है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी. इस मामले में आज CBI ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश की. मामले के अन्य आरोपी पत्रकार विनोद वर्मा और विजय भाटिया को कोर्ट ने बेल पर रिहा कर दिया है.


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दो आरोपियों को मिली जमानत
राजेश मूणत सेक्स स्कैंडल मामले में इनकी शिकायत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और विजय भाटिया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है. बाद में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई. जानकारी के मुताबिक, भूपेश बघेल ने कोर्ट में जमानत की अर्जी भी नहीं लगाई. जिन दो आरोपियों ने जमानत की अर्जी लगाई, उन्हें 1-1 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई.



पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे बघेल
भूपेश बघेल अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने सरकार पर CBI के दुरुपयोग का आरोप लगाया. उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा कि सरकार के दबाव में आकर सीबीआई ने आनन-फानन में चालान पेश किया है. इसलिए, वह जमानत नहीं लेंगे और जेल में आंदोलन करेंगे. बता दें, सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पहली बार जो चालान पेश किया गया था उसमें कुछ गलतियां थी, जिसके बाद सीबीआई ने दूसरी बार चालान पेश किया.


कांग्रेस ने सीबीआई के दुरुपयोग का लगाया आरोप
इस मामले को लेकर बाजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जान बूझकर राजनीति कर रही है. पहले सीबीआई जांच की मांग करती है. जब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं तो, यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है.


राजेश मूणत ने भूपेश बघेल समेत कई लोगों पर आरोप लगाया था कि इन्होंने सेक्स सीडी बनवाई थी और बाद में जनता के बीच उसे बांटा गया. इस मामले को लेकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. इस मामले में सीबीआई अब तक कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है.