भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार कारगर कदम उठा रही है. लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार विशेष पहल करने जा रही है. मास्क ना पहनने वालों के लिए सरकार रोको-टोको कार्यक्रम चलाएगी. स्वास्थ्य विभाग ने ये आदेश जारी किया है.


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स्वास्थ्य विभाग के नए आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाएं मास्क उपलब्ध कराएंगी और संबंधित से 20 रुपये प्रति मास्क की दर से राशि भी वसूल करेंगी.


प्रत्येक जिला कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत उच्च गुणवत्ता के स्वयंसेवी का चयन करेंगे. चयन करते समय संस्था में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्या, संस्था की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यानगत रखेंगे.


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ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण जिला नोडल अधिकारी पोर्टल WWW. MASKUPMP.MP.GOV.IN पर करेंगे. समस्त पंजीकृत संस्थाएं सामान्य जनता को प्रदर्शित होगी.


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