MPPSC मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा-`` जल्द से जल्द सुनवाई करे MP हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) की मेंस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी हुई है.
भोपाल: मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) की मेंस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जल्द से मामले में सुनवाई करे.
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दरअसल, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग (MPPSC) की मेंस परीक्षा को स्थगित करने को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों में आरक्षण लागू करने में गड़बड़ी हुई है. इसलिए जब तक इस संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक मुख्य परीक्षा पर रोक लगाई जाए.
जानें क्या है मामला?
मेंस परीक्षा की लिस्ट में आरक्षित वर्ग के कई अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों से अधिक अंक मिलने के बावजूद उन्हें आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया. जबकि कम अंक पाने वालों को भी अनारक्षित श्रेणी में मौका दिया गया है. जिसकी वजह से आरक्षण की श्रेणी 100 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है. इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से मेंस 2019 की परीक्षा कल यानि कि 21 मार्च से आयोजित की जाएगी. रविवार को लॉकडाउन के बावजूद भी मेंस की परीक्षा अप्रभावित रहेगी. परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर जा सकेंगे. राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा-2019 के लिए मप्र लोक सेवा आयोग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की हैं. परीक्षा से जुड़ी समस्या और गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थी सीधे पर्यवेक्षकों को शिकायत कर सकेंगे. इस कोरोना संक्रमित अभ्यर्थी भी परीक्षा दे सकें, इसलिए हर जिले में एक स्पेशल सेंटर भी बनाए गए हैं.
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