Digvijaya Singh News: अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. MP-MLA कोर्ट ने मानहानि केस में दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत कांग्रेस नेता को दोषमुक्त किया है. जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए सत्यमेव जयते भी कहा.


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बता दें कि दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान BJP और आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी का आरोप लगाते हुए विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए, वो भाजपा और RSS से पैसे ले रहे हैं. 


जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के ऊपर BJP कार्यकर्ता और वकील अवधेश भदौरिया ने मानहानि का परिवाद दायर किया था.


ग्वालियर में पेश हुए दिग्विजय सिंह
 पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद मंगलवार को ग्वालियर जिला न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. मानहानि मामले में फाइनल सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि वकील अवधेश भदौरिया के द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है. बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए.


दिग्विजय सिंह ने क्या कहा?
वहीं ग्वालियर जिला कोर्ट से दोषमुक्त होने के बाद दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए  सत्यमेव जयते कहा. उन्होंने कहा कि मैंने जो बयान दिया था, वह प्रमाणित है.  मैं अपने बयान पर आज भी कायम हूं. क्योंकि आईटी सेल अध्यक्ष ध्रुव सक्सेना और 14 बजरंग दल के लोग ISI से पैसा लेकर जासूसी करते हुए पकड़े गए थे. मेरा आरोप ये है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों नहीं चलाया गया. उनकी जमानत भी हो गई.


रिपोर्ट - प्रदीप शर्मा