नए साल से सभी वाहनों के लिए FASTag जरूरी, जानें कहां/ कैसे लगवाएं स्टीकर और ऐसे करें रिन्यू
सभी वाहनों में फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए 1 जनवरी से बिना फास्टैग से कोई सफर नहीं कर सकेगा.
नई दिल्ली. अगर आप नए साल पर बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि 1 जनवरी 2021 से फास्टैग (FASTag) के नियम बदल जाएंगे. साथ ही सभी वाहनों में फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया गया है. इसलिए 1 जनवरी से बिना फास्टैग से कोई सफर नहीं कर सकेगा.
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1 जनवरी से टोल टैक्स फास्टैग से कलेक्ट होगा
1 जनवरी 2021 से सरकार द्वारा टोल टैक्स का कलेक्शन फास्टैग के जरिए किया जाएगा. इस संबंध में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि जिन वाहनों को छूट दी जा रही थी, उसे 31 दिसंबर से खत्म कर दिया गया है. इसलिए सभी लोग अपने वाहनों में FASTag लगवा लें.
2011 में लागू की गई थी फास्टैग प्रणाली
फास्टैग प्रणाली साल 2011 में लागू की गई थी. तब से लेकर 2018 तक 34 लाख से ज्यादा वाहन फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं. फास्टैग के नियमों का पालन कराया जा सके. इसलिए 2017 में नए वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया था. फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद कैश पेमेंट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी.
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जानें क्या होता है फास्टैग?
फास्टैग एक तरह का स्टीकर होता है. यह वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है. जो टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं. इससे लोगों को रुकने भी जरूरत नहीं पड़ती.
यहां से खरीदें फास्टैग
NHAI टोल पर और तमाम बैंकों से आप फास्टैग स्टिकर की खरीदी कर सकते हैं. इसके अलावा पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर से भी इसे मांगा सकते हैं. साथ ही इसे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज भी कर सकते हैं.
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फास्टैग गुम, कट-फट जाए तो करें यह काम
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग मिलता है. अगर फास्टैग डैमेज हो जाए तो आप आसानी से उसे बदल सकते हैं. क्योंकि एक गाड़ी के लिए केवल एक फास्टैग नंबर जारी होता है, जिसमें व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), टैग आईडी समेत दूसरे डिटेल्स भरने होते हैं.
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