नई दिल्ली: अगर आप चाहते है कि आपका पैन कार्ड (PAN CARD) इनऑपरेटिव या चलन से बाहर न हो तो आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड  (PAN-Aadhaar Link) 31 मार्च तक एक दूसरे से लिंक जरूर करवा लेना चाहिए. आधार और पैन की लिंक करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. इसे महज कुछ मिनटों में आप घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं. लेकिन अब उन लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है, जिनके आधार और पैन कार्ड में दी गई जानकारी एक दूसरे से मेल नहीं खाती है.


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क्या कारण है, जो मेल नहीं खाते आधार और पैन
बता दें कि ऐसे हजारों टैक्सपेयर्स हैं जिनकी नाम, जन्मतिथि, जेंडर समेत कई जरूरी जानकारी पैन कार्ड और आधार कार्ड में मेल नहीं खाती और इसके कई कारण होते है. दरअसल आधार और पैन को लिंक करने की प्रक्रिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट UIDAI से डेटा मेल चेक करता है. अगर दोनों ही डॉक्युमेंट्स में दी गई जानकारी मैच नहीं करती तो लिंकिंग Request रिजेक्ट हो जाती है.


ऐसी स्थिति में क्या करें
अगर आपका पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया डेटा मिसमैच होने की वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन  (Biometric Aadhaar Authentication) का विकल्प होता है. इसके लिए आपको  NSDL के पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट (Aadhaar Seeding Request) डाउनलोड करना होगा. इसके बाद नजदीकी पैन कार्ड के सेंटर पर जाकर आपको ऑफलाइन ही बायोमेट्रिक आधार की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. आप NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.


इसके अलावा आपके पास क्या विकल्प
आपके पास आधार-पैन को लिंक कराने का एक और विकल्प है. जिसकी मदद से आपका काम शायद बन सकता है. बता दें कि आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया से पहले आपको आपके किसी एक निजी या महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट में जरूरी जानकारी को अपडेट कराना होगा. इसे पूरा होने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन पैन-आधार लिंक कर सकते हैं.


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नहीं किया पैन-आधार लिंक तो आगे क्या
पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN को आधार नंबर से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च, 2021 तय की गई है. अगर अभी तक आपने लिंक नहीं कराया तो जल्दी करा लें, क्योंकि 31 मार्च के बाद जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं होगा उनके PAN कार्ड 1 अप्रैल 2021 से निष्क्रिय हो जाएगा. कार्ड को दोबार एक्टिव कराने के लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा.


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