भोपालः प्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तरों को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है. अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में केवल पांच दिन ही काम होगा. हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक ही काम होगा जबकि शनिवार और रविवार को ऑफिस बंद रहेंगे. यह आदेश 31 अक्टूबर तक मान्य रहेंगे. 


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तीसरी लहर की आशंका के चलते बढ़ाया फैसला 
दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद सरकार ने 8 अप्रैल को आदेश जारी कर कहा था कि सरकारी दफ्तर सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे, पहले यह आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील था. लेकिन अब इस फैसले को सरकार ने और आगे बढ़ा दिया है. नए आदेश के अनुसार यह व्यवस्था अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी. 



एक घंटे ज्यादा खुलेंगे ऑफिस 
हालांकि ऑफिस का समय बढ़ा दिया गया है. कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे. शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे. मतलब अधिकारी और कर्मचारी 6 दिन में जितना समय काम करते थे, उतना काम अब 5 दिन में किया जाएगा. मध्यप्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अगले 3 माह तक सप्ताह में 5 दिन ही कामकाज होगा. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है. राज्य शासन ने कहा है कि राज्य के सभी सरकारी ऑफिसों में आने वाले तीन महीनों तक पांच ही दिन काम काज होगा.


अभी भी जारी कई कामों पर प्रतिबंध 
दरअसल, मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी प्रदेश में कई कामों पर प्रतिबंध है. जबकि नाइट कर्फ्यू भी राज्य में लागू है. बाजार रात 9 बजे बंद करने के आदेश है. यही वजह है कि सरकारी ऑफिस पांच दिन खोलने का फैसला अभी जारी रखा गया है. 


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