MP News: लव मैरिज के बाद बहनोई पर बना रहे थे धर्म परिवर्तन का दबाव, पति - पत्नि को दो साल की सजा
MP News: एमपी के सागर जिले में धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले एक कपल को कोर्ट ने सजा सुनाई है. इसके तहत कपल को दो साल की सजा दी गई है. साथ ही साथ 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले से धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया है. बता दें कि यहां पर एक युवक पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए कोर्ट ने दम्पत्ति (कपल) को दो- दो साल की सजा का ऐलान किया है. साथ ही साथ आरोपी पर 25- 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट के सजा के ऐलान के बाद धर्मांतरण को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला सागर जिले का है. बता दें कि यहां पर धर्मांतरण का दबाव बनाने के लिए कोर्ट ने एक दंपति को दो- दो साल की सजा सुनाई है जबकि 25- 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. ये मामला साल 2021 में सामने आया था. यहां पर 18 अक्टूबर 2021 को अभिषेक नाम के एक युवक ने कैंट थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसी थाना क्षेत्र के विवेक नगर भैंसा निवासी क्रिश्चियन दम्पत्ति रमेश मसीह और उनकी पत्नी सखी मसीह उसके ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे हैं. जिससे वो परेशान होकर रिपोर्ट दर्ज कराया था.
दरअसल अभिषेक सखी मसीह की बहन से प्रेम विवाह किया था. जो कि ईसाई धर्म की थी. इस हिसाब के सखी मसीह उसके रिलेशन में भी आती है. शादी के कुछ दिनों बाद से ही अभिषेक को अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाने लगा लेकिन अभिषेक राजी नहीं हुआ. ऐसे में फरियादी ने पुलिस को बताया था कि धर्म परिवर्तन के लिए उसे ईसाई मिशनरी में नौकरी के अलावा अलग से 20 हजार रुपये महीने देने का प्रलोभन भी दिया गया. इसके अलावा अभिषेक ने बताया कि अभिषेक की पत्नी और आरोपी आपस में सगे रिश्तेदार है लिहाजा उसे धमकाया भी गया कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया गया तो वो लोग उसकी पत्नि को अभी अपने साथ ले जाएंगे.
अभिषेक ने ली पुलिस की सहायता
इन तमाम बातों से दुखी अभिषेक ने पुलिस की शरण ली. पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में अभिषेक के आरोप सही पाए गए जिसकी चार्ज शीट पुलिस ने कोर्ट में पेश की. जिसके बाद सागर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश किरण कोल की अदालत में चले मुकदमे में ये साबित हो गया कि ईसाई दम्पत्ति द्वारा अभिषेक को धर्मान्तरण के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. जिसके बाद एडीजे कोर्ट ने रमेश और उसकी पत्नी सखी को दोषी मानते हुए दो दो साल की सजा सुनाई है इसके अलावा दोनो पर 25- 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
(सागर से महेंद्र दुबे की रिपोर्ट)