Chhattisgarh News: ट्रांसफरों पर कैविएट, तबादलों के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं अधिकारी
Chhattisgarh News: पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में बंपर तबादले हुए हैं. इसके खिलाफ कई अधिकारी हाईकोर्ट पहुंचे हैं. इस कारण अब इसपर कैविएट आया है.
तबादलों पर कैविएट
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले हफ्ते थोकबंद तबादले किए. इसके खिलाफ कुछ अधिकारी बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंच गए. अब इस पर सरकार ने कोर्ट में कैविएट लाया है.
बड़े स्तर में ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सरकारी ट्रांसफर किए गए हैं. इसे लेकर कैविएट जारी किया गया है.
किए थे 76 तबादले
छत्तीसगढ़ पुलिस (पीएचक्यू) ने 6 मार्च को किए गए 76 से अधिक एडिशनल एसपी के तबादले किए थे.
पहली बार कैविएट
राज्य गठन के बाद शायद यह पहली बार है कि किन्हीं तबादलों को लेकर सरकार ने कैविएट लगाया है.
ट्रांसफर के खिलाफ अधिकारी
ट्रांसफर आदेश के खिलाफ कई एडिशनल एसपी ने हाईकोर्ट में स्टे के लिए अपील की है. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मुख्यालय सक्रिय है.
क्या होती है कैविएट ?
कैविएट, मतलब है किसी व्यक्ति को पहले से ही सावधान करना. इसमें सिविल मामलों मुकदमा कोर्ट पहुंचने पर प्रतिवादी को समन जारी होता है.
छत्तीसगढ़ का कैविएट क्या है?
छत्तीसगढ़ के मामले में कैविएट का अर्थ है कि कोर्ट में कोई भी पुलिस अधिकारी ट्रांसफर के खिलाफ पहुंचता है तो PHQ को सूचित किया जाएगा.
एक तरह का नोटिस
कैविएट एक सावधानी या चेतावनी जिसमें अदालत को नोटिस दिया जाता है कि वह कैविएट दाखिल करने वाले पक्ष को नोटिस दिए बिना कोई सुनवाई न करें.