नीमचः मध्य प्रदेश में आए दिन दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. अब तो प्रदेश की बेटियां अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह गई है. यहां नीमच जिले के जीरन गांव में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां 65 साल के एक व्यक्ति, हवस की आग में इतना अंधे हो गए कि उन्होंने अपने ही छोटे भाई की बेटी से डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया. इससे पहले भी एक मामला सामने आया था, जिसमें भोपाल का रहने वाला एक पिता अपनी ही बेटी के साथ 12 सालों से अश्लील हरकतें कर रहा था.  


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नाबालिग की दिमागी अक्षमता का उठाया फायदा
दरअसल, जीरन थाने के पिपलिया जागीर गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की दिमागी रूप से अक्षम है. 2019 में लड़की के 65 वर्षीय बड़े पापा और उनके 55 वर्षीय साथी ने इस बात का फायदा उठाने का प्लान बनाया और तब से ही लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहे थे. प्रशासन को मामले के बारे में तब पता चला जब चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर में मामले की शिकायत की गई. 


पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत दर्ज मामला
जीरन थाने के सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि नाबालिग की दिमागी स्थिति कमजोर है. जिसका फायदा उसके बड़े पापा और उनके एक दोस्त ने उठाकर लड़की के साथ डेढ़ साल तक दुष्कर्म किया. प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महिला बाल विकास अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर को इस घटना की जानकारी दी गई थी. जिसके बाद नीमच कैंट के महिला डेस्क थाने में आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो(POCSO) एक्ट के साथ ही बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. 


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मामला सामने आते ही पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुट गई.


क्या है POCSO एक्ट?
POCSO पोक्सो, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act – POCSO) का संक्षिप्त नाम है. पोक्सो एक्ट-2012 के अंतर्गत बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोक्सो एक्ट-2012 बनाया था.


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