New FASTag Rules: 1 अगस्त से होने जा रहा बड़ा बदलाव, ब्लैकलिस्ट न हो तो करें ये काम
FASTag से जुड़े नियमों 1 अगस्त से बदलाव हो रहे हैं. अगर आपके पास भी 4-व्हीलर है तो आपको भी फास्टैग से जुड़े नए नियम जानना जरूरी है. वरना आपको फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है. नियमों में इन बदलावों का मकसद टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्क का भुगतान करने में वाहनों को लगने वाले समय को कम करना है.
1 अगस्त से FASTag नियम बदलने जा रहे हैं, जिसमें कई नए नियम शामिल हैं. नए नियमों के तहत यूजर को टोल प्लाजा पर असुविधा से बचने के लिए अपने FASTag अकाउंट में कुछ बदलाव करने होंगे. नए नियमों का पालन नहीं करने पर FASTag को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है. FASTag नियमों में इन बदलावों का मकसद टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल शुल्क का भुगतान करने में वाहनों को लगने वाले समय को कम करना है.
FASTag नियमों में एक बड़ा बदलाव नो योर कस्टमर (KYC) प्रोसेस है. नए नियमों के अनुसार, पांच साल या उससे ज्यादा पुराने FASTag खातों को गुरुवार (1 अगस्त) से बदलना होगा. FASTag यूजर्स को अपने खातों के जारी होने की डेट चेक करने होगी. फिर फास्टैग जारी करने वाली अथॉरिटी से फास्टैग कार्ड रिप्लेस करना होगा. पुराने FASTag अकाउंट अमान्य हो जाएंगे. नए नियम मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ समेत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगे.
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इन लोगों को पड़ेगी KYC की जरूरत
कम से कम तीन साल पुराने फास्टैग अकाउंट को केवाईसी प्रक्रिया को रिन्यू कराना होगा. फास्टैग सर्विस देने वाले यूजर और कंपनियों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. अगर 1 अगस्त से डेडलाइन के बीच केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो फास्टैग अकाउंट को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन और फोन नंबर करना होगा लिंक
FASTag एक अन्य बदलाव यह भी है कि अकाउंट को वाहन और मालिक के फोन नंबर से लिंक करना होगा. पहले कई लोग कई गाड़ियों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अप्रैल से इस पर रोक लगा दी गई. इसके बाद हर एक वाहन के लिए अलग फास्टैग लगाना होता है. नए नियमों में FASTag अकाउंट को व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के अलावा मालिक के फोन नंबर से जोड़ना होता है. इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए गाड़ी की फोटो भी अपलोड करनी होंगी. 1 अगस्त या उसके बाद नया वाहन खरीदने वालों को खरीद के तीन महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन नंबर अपडेट करना होगा.
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विंडस्क्रीन पर चिपकाना होगा फास्टैग
इस महीने की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTags पर नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसमें कहा गया है कि जिन वाहनों की विंडस्क्रीन पर FASTags नहीं चिपकाए गए हैं, उन्हें अब दोगुना टोल देना होगा. भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी टोल प्लाजा जल्द ही नए दिशा-निर्देश लागू करने की उम्मीद है. टोल प्लाजा पर होने वाली देरी को कम करने और दूसरों के लिए असुविधा पैदा करने के लिए यह निर्णय लिया गया.