भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में जहरीली शराब (Poisonous Liquor) बेचकर लोगों को मौत बांटने वाले अपराधियों को भी अब बदले में मौत मिलेगी. प्रदेश सरकार जहरीली शराब बेचने वालों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड (Death Sentence) की सजा का प्रावधान करने जा रही है. 



शिवराज कैबिनेट ने लिया फैसला


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के नेतृत्व में कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव के मुताबिक अगर अवैध शराब से किसी की जान जाती है तो आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड (Death Sentence) की सजा मिलेगी. फिलहाल राज्य में इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान है. 


जुर्माने की रकम भी बढ़ाई जाएगी


जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) जल्द ही असेंबली में जहरीली शराब पर रोकथाम से जुड़ा बिल पेश करने जा रहे हैं. इस बिल में जुर्माने की रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया जाएगा. साथ ही कई दूसरे कड़े प्रावधान भी बिल में शामिल किए जाएंगे. यह बिल पास होने के बाद शराब तस्करों के खिलाफ इस तरह का बेहद सख्त कानून बनाने वाला ये देश का पहला राज्य होगा. 


पड़ोसी राज्यों से भी होगी बात


सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने अवैध शराब के मुद्दे पर सोमवार को बैठक बुलाई थी. जिसमें इस संबंध में कड़ा कानून बनाने पर सहमति व्यक्त की गई. इसके बाद मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस प्रस्ताव को पारित कराया गया. अब शिवराज सरकार दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आ रही अवैध शराब की रोकथाम को लेकर भी पड़ोसी राज्यों से बात करेगी. 


ये भी पढ़ें- जहरीली शराब से मौत के मामले में राजनीतिक दलों का दौरा शुरू, BJP MLA ने कहा-आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा


जहरीली शराब पीने से कई मौतें


बताते चलें कि राज्य के मंदसौर जिले में हाल ही में जहरीली शराब (Poisonous Liquor) पीने से 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार को जमकर घेरा था. प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आईं. जिसके बाद शिवराज सरकार ने इस संबंध में सख्त कानून बनाने का फैसला किया. 


LIVE TV