Narendra Giri Death Case: प्रयागराज में हुए महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में बड़ी खबर सामने आई है. आरोपी आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के खिलाफ आरोप तय हो गया है. जिला जज की कोर्ट ने धारा 306, 120बी के तहत तीनों पर आरोप तय किए हैं. साक्ष्य के लिए 13 अप्रैल की तारीख कोर्ट ने तय की है. सीबीआई द्वारा तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने मामले में आरोप तय करते हुए अगली सुनवाई 13 को रखी है.


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बता दें कि तीनों के खिलाफ जार्जटाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को इलाहाबाद जिला अदालत द्वारा सूचीबद्ध की गई है.


मामला भारत में संतों के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरि की 20 सितंबर 2021 को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए जाने से जुड़ा है.


सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आरोपी आनंद गिरी और अन्य के खिलाफ 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी. घटना स्थल से एक कथित सुसाइड नोट बरामद किया गया था जिसमें संत के शिष्यों आनंद गिरि और दो अन्य के नाम का उल्लेख किया गया था.


प्रयागराज जिला अदालत ने महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी. आनंद गिरी 22 सितंबर, 2021 से प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं.


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(एजेंसी इनपुट के साथ)