मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने 'ब्रेक द चेन' मुहिम के तहत राज्य में और सख्त पाबंदियां लगाने का फैसला लिया है. कल (गुरुवार) रात आठ बजे से 1 मई सुबह सात बजे तक नए प्रतिबंध लागू रहेंगे. कोरोना महामारी से संबंधित आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तरों (केंद्र, राज्य, स्थानीय प्रशासनिक) सिर्फ 15 प्रतिशत हाजिरी के साथ खुलेंगे. शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे. 


'एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकेंगे'


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नए प्रतिबंधों के तहत शादी समारोह दो घंटे में सिंगल हॉल में सिंगल ईवेंट के तौर पर निपटाना होगा. नियम का उल्लंघन किया तो 50 हजार का जुर्माना लगेगा. निजी वाहन (बसों को छोड़कर) सिर्फ अति आवश्यक या आपात सेवा के लिए चल सकेंगे, वो भी सिटिंग कैपेसिटी की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ. ये यात्रा सिर्फ उसी शहर में हो सकती है. एक जिले से दूसरे जिले या एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकेंग. अंतिम संस्कार या मेडिकल एमर्जेंसी के लिए ही एक शहर से दूसरे शहर या एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी. प्राइवेट बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेंगी.


बेकाबू हालात ने बढ़ाई चिंता


बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है. बीते 24 घंटे में 67,468 नए मामले सामने आए हैं, 568 रोगियों की मौत
 हुई है. संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य में 18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे.


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अब तक 61,911 की गई जान


अधिकारी ने कहा कि 568 और रोगियों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 61,911 हो गई है. उन्होंने कहा कि दिनभर में 54,985 लोगों के छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 32,68,449 हो गई है. अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 6,95,747 है. मुंबई में संक्रमण के 7,654 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,01,713 हो गई है. इसके अलावा 62 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 12,508 तक पहुंच गई है.


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