Air Pollution: दिल्ली NCR में जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां, जानिए स्कूल खोलने पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?
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Air Pollution: दिल्ली NCR में जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां, जानिए स्कूल खोलने पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

Supreme Court Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदूषण से संबंधित सुनवाई करते हुए कहा कि अभी ग्रैप-4 के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी. साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमीशन पर छोड़ा

Air Pollution: दिल्ली NCR में जारी रहेंगी GRAP-4 की पाबंदियां, जानिए स्कूल खोलने पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

Delhi NCR Pollution: दिल्ली प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने अभी GRAP-4 के तहत पाबंदियां जारी रखने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट को यकीन नहीं हो जाता कि प्रदूषण कम हो रहा है तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे. इस दौरान स्कूल बंद होने समेत तमाम तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी. कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का इस्तेमाल मजदूरों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सभी ऑथोरिटी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन को लेकर तमाम ऑथोरिटी नाकामयाब रही हैं. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सेक्शन NCR राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, NCR के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर/ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें. दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमीशन पर छोड़ा. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि इस पर कल तक फैसला ले.

'घर रहने और स्कूल जाने वाले बच्चों में कोई अंतर नही'

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के पास घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और इसलिए घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है. इसके अलावा मजदूरों को लेकर भी कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि समाज के कई वर्ग GRAP-4 की वजह से प्रभावित हुए हैं. ऐसे में कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि जहां-जहां पर निर्माण पर पाबंदियां लगी हुई हैं वहां के मजदूरों के श्रम उपकर के रूप में इकट्ठा किए गए पैसे  का इस्तेमाल निर्वाहन के लिए करे. 

 

दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई कि शहर की सीमाओं पर कोई चेकपोस्ट नहीं है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्रदूषण के उपायों का ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं. जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वे 18 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के लागू होने पर सभी चेकपॉइंट्स के बजाय केवल 23 चेकपॉइंट्स पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा चलाने पर विचार करेंगे.

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