मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी शिक्षा बोर्ड और माध्यमों के स्कूल मैनेजमेंट को एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए फीस में 15 प्रतिशत तक कटौती करने का आदेश दिया है.


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स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, यदि फीस का पूरा भुगतान कर दिया गया है तो स्कूलों को उसे वापस करना होगा या अगले एकेडमिक सेशन में उसे एडजस्ट करना होगा. विवाद की स्थिति में संभागीय शिक्षा शुल्क नियामक संस्था में एक याचिका दायर करनी होगी और उसका फैसला सभी पर बाध्यकारी होगा.


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सरकार द्वारा जारी इसी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई छात्र फीस नहीं दे पाता है तो स्कूल प्रबंधन उसे ऑनलाइन या कक्षा में उपस्थित होकर पढ़ाई करने से वंचित नहीं कर सकता.