PMLA Court Decision on Chhagan Bhujbal Application: महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सदन घोटाले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई भुजबल की याचिका PMLA कोर्ट ने खारिज कर दी है. सैकड़ों करोड़ रुपये के इस घोटाले में छगन भुजबल समेत 54 आरोपी हैं. यह घोटाला एमवीए सरकार के दौरान हुआ था, जिसमें छगन भुजबल PWD विभाग के मंत्री थे. 


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महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज की थी एफआईआर


विपक्षी दलों की ओर से घोटाले पर सरकार को घेरने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी. इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अपना केस दर्ज किया था. ईडी ने अपनी जांच में इस मामले में कुल 857 करोड की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था. उसने इस केस में छगन भुजबल Chhagan Bhujbal समेत कुल 54 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें से 15 कंपनियां हैं. 


भुजबल की करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी जब्त


ईडी ने इस मामले में छगन भुजबल की 187 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जब्त की थी. इसके बाद ईडी ने महाराष्ट्र सदन घोटाले (Maharashtra Sadan Scam) पर PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में कोर्ट ने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के एंटी करप्शन विभाग की एफआईआर को खारिज कर दिया था. इसके बाद छगन भुजबल Chhagan Bhujbal समेत बाकी आरोपियों ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मांग की थी कि जब मेन केस ही खारिज हो चुका है तो अब ईडी का केस भी खारिज किया जाएगा. 


अदालत से भुजबल को लगा जबरदस्त झटका


कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत के इस फैसले पर छगन भुजबल Chhagan Bhujbal समेत महाराष्ट्र के तमाम राजनेताओं की नजरें लगी हुई थी लेकिन उन्हें कोर्ट से जोरदार झटका लगा. ईडी की विशेष PMLA कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए छगन भुजबल, समीर भुजबल और बाकी आरोपियों की याचिका खारिज कर दी. यानी कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस चलता रहेगा. इससे भुजबल एंड कंपनी को जबरदस्त झटका लगा है.