Shri Krishna Janmabhoomi Dispute: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा जिला जज के इस आदेश पर लगाई रोक, जानें क्या है पूरा मामला
Shri Krishna Janmabhoomi News: हाई कोर्ट ने मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाई है. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मथुरा जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली अर्जी को स्वीकारने के आदेश पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने मथुरा जिला जज के फैसले पर रोक लगाई है. मथुरा जिला जज ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकारते हुए सिविल कोर्ट को सुनवाई के लिए नामित किया. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मथुरा जिला जज के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
ये है पूरा विवाद
बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद श्रीकृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है. विवाद में 13.37 एकड़ भूमि का स्वामित्व शामिल है. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह भूमि देवता भगवान श्रीकृष्ण की है. शाही ईदगाह मस्जिद कुल 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ में बनी है.
श्री कृष्ण जन्मभूमि को शादी ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसके बावजूद हिंदूवादी नेता और संगठन लगातार कोर्ट में एक के बाद एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं, जिसमें अलग-अलग मांगों को रखा जा रहा है.
हिंदू पक्षों का कहना है कि श्रीकृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्रीकृष्ण जन्मस्थान स्थापित हैं, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद 2.37 एकड़ जमीन पर बनी है. इस 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्रीकृष्ण जन्मस्थान में शामिल करने की मांग याचिका में की गई.
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