नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है और कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल सकती है. इस बिल को संसद की इसी मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) में पारित कराने की कोशिश होगी, जिसके तहत राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा.


मई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक


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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है.


संसद की मुहर के बाद राज्य बना सकेंगे लिस्ट


संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा. केंद्र सरकार इस बिल को इसी मॉनसून सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगी.


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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी केंद्र की याचिका


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था.


पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में दिया था कोटा


इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी वर्ग (OBC Category) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षण (Reservation in Medical Education) देने का फैसला किया था. अब सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.


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