Broadcast Bill: ब्रॉडकास्ट बिल पर `बैकफुट` पर सरकार, सुझाव के लिए बढ़ाई डेडलाइन, आएगा नया ड्राफ्ट
What is Broadcasting Services Regulation Bill: 15 अक्टूबर तक मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के बाद बड़े स्तर पर विचार-विमर्श होगा जिसके बाद एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा. खबरों के अनुसार ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़ कर बाकी सभी तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेग्युलेट करने का प्रावधान है.
Broadcast Bill: सरकार ने ब्रॉडकास्ट सेवा नियमन बिल के ड्राफ्ट पर सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए समय 15 अक्तूबर 2024 तक बढ़ा दिया है. सरकार ने यह ड्राफ्ट बिल 10 नवंबर 2023 को जारी किया था और इस पर आम जनता और हितधारकों के सुझाव मांगे थे. सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, इस पर विभिन्न संगठनों से कई सुझाव, सिफारिश और प्रतिक्रियाएं मिली हैं.
मंत्रालय के अनुसार 15 अक्टूबर तक मिले सुझावों और प्रतिक्रियाओं के बाद बड़े स्तर पर विचार-विमर्श होगा जिसके बाद एक नया ड्राफ्ट बिल जारी किया जाएगा. खबरों के अनुसार ड्राफ्ट बिल में प्रिंट मीडिया को छोड़ कर बाकी सभी तरह के ब्रॉडकास्ट मीडिया को रेग्युलेट करने का प्रावधान है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कंटेट को भी रेग्युलेट किया जाएगा. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडीविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स इसका विरोध कर रहे थे.