Navneet Rana Bail: कोर्ट से बेल मिलने के बावजूद भी जेल में रहेंगे राणा दंपति, अब फंसा ऐसा पेंच
Navneet Rana Bail: मुंबई की सेशन कोर्ट से रिहाई मिलने के बावजूद राणा दंपति का बेल ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक कोर्ट नहीं पहुंचा इसलिए उन्हें एक रात और जेल में ही काटनी होगी.
Navneet Rana Bail: महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सासंद नवनीत राणा (Navneet Kaur Rana) को कोर्ट से तो राहत मिल गई. लेकिन जेल से राहत अभी नहीं मिली है. राणा दंपति 23 अप्रैल से जेल में बंद हैं. मुंबई की सेशन कोर्ट ने उन्हें बुधवार सुबह रिहाई दे दी. लेकिन उनका बेल ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक कोर्ट नहीं पहुंचा इसलिए उन्हें एक रात और जेल में ही काटनी होगी.
5 घंटे चला मेडिकल चेकअप
कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद उनका मेडिकल चेकअप किया गया. करीब 5 घंटे के बाद उन्हें अस्पताल से जेल वापस लाया गया और इतने में काफी समय बीत गया. इस वजह से उनकी रिहाई में एक दिन का समय बढ़ गया.
50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
गौरतलब है कि मुंबई सेशंस कोर्ट (Mumbai Sessions Court) ने नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके पति रवि राणा (Ravi Rana) को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपति के सामने कई शर्तें रखीं.
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कोर्ट ने जमानत के लिए रखीं ये शर्तें
कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. इसके अलावा पुलिस जब पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें 24 घंटे के अंदर हाजिर होना होगा.
राणा दंपति पर चल रहा है राजद्रोह का केस
राणा दंपति पर IPC की धारा 15 A, 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है. इसके अलावा राणा दंपति पर 124 A, यानी राजद्रोह का भी केस दर्ज है. बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री' के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, हालांकि राणा दंपति ने बाद में हनुमान चालीसा पाठ करने की योजना को रद्द कर दिया था.
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