मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एनसीबी (NCB) के मुंबई क्षेत्र के निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) पर ताजा हमला बोलते हुए सोमवार को सवाल किया कि क्या अधिकारी की साली मादक पदार्थों की तस्करी (Drugs Smuglling) में शामिल थीं. इसके साथ ही मलिक ने दावा किया कि पुणे की एक अदालत में उनके खिलाफ एक मामला लंबित है.


पुणे मामले की सच्चाई


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हालांकि, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के एक अधिकारी ने कहा कि जिस समय यह कथित मामला सामने आया था, उस समय समीर वानखेड़े राजस्व सेवा में भी नहीं आए थे. मलिक ने ट्वीट कर कहा, 'समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल हैं? आपको जवाब देना चाहिए क्योंकि उनका मामला पुणे की अदालत में लंबित है. यहां उसका सबूत है.'


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नवाब मलिक ने पोस्ट की तस्वीर


राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता ने उस मामले से जुड़े एक दस्तावेज की तस्वीर भी पोस्ट की. मलिक के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि वानखेड़े सितंबर 2008 में भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में शामिल हुए, जबकि मामला (उनकी साली से संबंधित) जनवरी 2008 में ही दर्ज किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि वानखेड़े ने 2017 में हर्षदा रेडकर की बहन क्रांति रेडकर से शादी की.



'मलिक की नीयत पर सवाल'


अधिकारी ने यह भी कहा, महिलाओं के खिलाफ हमले मलिक कब रोकेंगे? जहां तक ​​हर्षदा दीनानाथ रेडकर से संबंधित मामले का सवाल है, यह काफी पुराना मामला है और अदालत में है. वानखेड़े का हर्षदा के मामले से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा, ‘‘मलिक ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है?


गौरतलब है कि वानखेड़े के अगुवाई में एनसीबी की एक टीम ने पिछले महीने मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान और 19 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. नवाब मलिक बीते कई दिनों से इस मामले को फर्जी बताकर समीर वानखेड़े पर हमलावर हुए हैं लेकिन वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.


हाई कोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब मांगा


वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को एनसीबी की मुंबई यूनिट के डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने मलिक को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देने के साथ ही इस मामले को बुधवार के लिए लिस्टेड किया है.


आज सुनवाई के दौरान जस्टिस जामदार ने कहा, ‘आप (मलिक) कल तक अपना जवाब दाखिल करें. अगर आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं. ’ वहीं उन्होंने याचिकाकर्ता ध्यानदेव वानखेड़े के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किये बगैर यह निर्देश दिया. 


(भाषा इनपुट के साथ)