NIA action against SFJ Chief Gurpatwant Singh Pannun: NIA ने Air India के प्लेन को बम से उड़ाने और लोगों से एयर इंडिया प्लेन का इस्तेमाल ना करने की धमकी देने के आरोप में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नून के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये मामला UAP(A) की धारा 10,13,16,17,18,18B,20 और IPC 120B, 153A और 506 में दर्ज किया गया है.


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'एयर इंडिया के प्लेन से न करें यात्रा'


गुरपतवंत सिंह भारत सरकार की तरफ से UAP(A) में घोषित आतंकी है. सरकार ने उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस को भी आतंकी संगठन घोषित करके बैन कर रखा है. आतंकी गुरपतवंत सिंह ने 4 नंवबर को एक वीडियो जारी कर धमकी दी थी कि 19 नवंबर और उसके बाद भारत से जाने वाले एयर इंडिया के विमानों से सफर करने वाले यात्रियों को जान का खतरा है. उसने सिख यात्रियों को इस कंपनी के विमानों से यात्रा ना करने की हिदायत भी थी थी. 


दिल्ली हवाई अड्डे को बंद रखने की धमकी


इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए BCAS-Bureau of Civil Aviation Security ने दिल्ली और पंजाब से एयर इंडिया के यात्रियों की दोहरी सुरक्षा जांच करने के आदेश जारी किए थे, जिससे किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके. आतंकी पन्नून ने भारत सरकार को भी 19 नंवबर को दिल्ली एयरपोर्ट को बंद रखने की धमकी दी थी, जोकि ना सिर्फ भारत बल्कि संसार के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है और इस धमकी के बाद उडानों और व्यापार पर काफी फर्क पड़ता.


सिखों को भड़काने की साजिश


हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब आतंकी पन्नून ने इस तरह की कोई धमकी जारी की हो. इससे पहले भी वो इस तरह की धमकियां जारी करता रहा है. खासतौर पर सिख समुदाय के लोगों को भारत के खिलाफ और दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता रहा है. पहले भी कई धमकियों में उसने थर्मल पॉवर प्लांट, रेलवे लाइन, मेट्रो पर हमले की बातें कही थी. 


वर्ष 2019 में घोषित किया था आतंकी


सुरक्षा एजेसियां इन धमकियों को काफी गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा वयवस्था को मजबूत करने में लगी है. यही वजह है कि भारत सरकार ने पहले इसके संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ को 10 जुलाई 2019 को प्रतिबंधित किया. इसके एक साल बाद 1 जुलाई 2020 को उसने गुरपंतवंत सिंह पन्नून को आतंकी घोषित कर दिया था. 


एनआईए कस रही है कानूनी शिकंजा


एनआई ने भी इसके खिलाफ 2019 में पहला मामला दर्ज किया था. उसके बाद की गई जांच के दौरान सितंबर 2023 में पंजाब के अमृतसर और चंडीगढ़ में उसके घर को जब्त कर लिया गया था. इसके अलावा साल 2021 में अदालत ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. उस पर कानूनी शिकंजा कसते हुए वर्ष 2022 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था.