नई दिल्ली: कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है और नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगाने का फैसला किया है. इसके तहत 30 अप्रैल तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के मूवमेंट पर रोक लगा दी है.


नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
- दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लेने जाने वालों को नाइट कर्फ्यू में छूट होगी, लेकिन उन्हें ई-पास लेना होगा.
- नाइट कर्फ्यू के दौरान राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को मूवमेंट की छूट होगी, लेकिन इन्हें भी ई-पास लेना होगा.
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए नाइट कर्फ्यू के दौरान आने-जाने की इजाजत होगी.
- प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को आईडी कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी.
- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आने और जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी, लेकिन उन्हें वैध टिकट दिखाना होगा.
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी.
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है.
- जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी.
- दिल्ली सरकार ने कहा कि सभी गाइडलाइन लोगों की मूवमेंट पर लागू होंगे, ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं पर.



लाइव टीवी



दिल्ली में कोरोना की स्थिति


राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 3,548 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ कुल मामलों की संख्या 6,79,962 हो गई. दिल्ली सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 5.54 प्रतिशत रही. दिल्ली में लगातार चौथे दिन 3,500 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए. रविवार को, राष्ट्रीय राजधानी में 4,033 नए मामले आए थे. यह साल 2021 में एक दिन में संक्रमण के मामले आने का सबसे बड़ा आंकड़ा रहा. शहर में 3 अप्रैल को 3,567 नए मामले और 2 अप्रैल को 3,594 मामले दर्ज किए गए थे.