नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) में अब कोई भी जमीन खरीद सकेगा. गृह मंत्रालय ने नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी. इसका मतलब यह हुआ कि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा. जम्मू-कश्मीर औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है. 


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आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे. अब नए कानून के तहत बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं. केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है. गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने धारा 370 को रद्द कर दिया था. 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था. 



केंद्र सरकार के इस फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है. अब्दुल्ला ने कहा, 'जम्मू कश्मीर के भूमि स्वामित्व के कानून में किया गया संसोशन अस्वीकार्य है. अब जम्मू कश्मीर सेल के लिए तैयार है. छोटे भूमि स्वामियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.'