Pulse Oximeter-BP Machine की कीमतों में होगी भारी कमी, इस तरह तय होगी प्राइस
अब पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ग्लूकोमीटर और नेबुलाइजर की मनमानी कीमतें नहीं वसूली जा सकेंगी. सरकार ने इनकी नई कीमतें निर्धारित करने का आदेश दिया है.
नई दिल्ली: भारत सरकार की नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरोटी (NPPA) ने पल्स ऑक्सीमीटर (Pulse Oximeter), ब्लड प्रेशर मशीन (Blood Pressure Machine), इंफ्रारेड थर्मोमीटर (Infrared Thermometer), ग्लूकोमीटर (Glucometer) और नेबुलाइजर (Nebulizer) की कीमतों पर कैप लगाया है.
20 जुलाई तक MRP संशोधित करने का आदेश
नए निर्देशों के बाद इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को डिस्ट्रीब्यूटर की कीमत से 70% से ज्यादा मुनाफे पर नहीं बेचा जा सकता है. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथोरोटी (NPPA) के मुताबिक अभी तक इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को 709% मुनाफे के साथ बेचा जा रहा था. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरोटी (NPPA) ने इन पांचों मेडिकल डिवाइसों को बेचने वालों को 20 जुलाई तक नये नियम के मुताबिक एमआरपी (MRP) संशोधित करने का आदेश दिया है.
ये है नया फार्मूला
MRP= Price to Distributer + 70% of Price to Distributer + GST
उदाहरण के तौर पर अगर एक ऑक्सीमेटर डिस्ट्रीब्यूटर को 500 रुपये का पड़ता है तो नए नियम के मुताबिक उसकी आधितम कीमत (MRP) 875 रुपये होगी.
[MRP- 500+ (70×500)/100 + (5×500)/100]= 875 रुपये.
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MRP नहीं सुधारी तो होगी ये कार्रवाई
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरोटी (NPPA) द्वारा इन पांचों मेडिकल डिवायसों की कीमतों पर लगाई गई कैप 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी. 20 जुलाई तक MRP में संशोधन ना करने वाले विक्रेताओं पर ओवर चार्ज अमाउंट की 100% पेनाल्टी 15% ब्याज के साथ देनी होगी.
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