नई दिल्ली : 500 रुपये के पुराने नोटों को इस्तेमाल करने की मियाद गुरुवार रात (15 दिसंबर) 12 बजे खत्म हो गई अब ये नोट कहीं भी स्‍वीकार्य नहीं किए जाएंगे, अब इन्हें सिर्फ बैंकों में ही जमा कर पाएंगे। सरकार ने 15 दिसंबर के बाद इसके लिये समयसीमा नहीं बढ़ाने का फैसला किया था।


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साथ ही पुराने नोट से मोबाइल रिचार्ज सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि लोग पुराने 500 रुपये के नोट बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। अभी तक 500 रुपए का पुराना नोट दवा की दुकानों और जन-उपयोगी सेवाओं भुगतान करने के लिए मान्य था। इसके अलावा, 500 का पुराना नोट सरकारी पेट्रोल पंप, सरकारी बसों, मेडिकल स्टोर, श्मशान घाट, बिजली का बिल जमा करने में, सहकारी स्टोर, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन पर टिकट और पास बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था।


सरकार ने पहले ही रेलवे या विमान टिकटों तथा पेट्रोल पंपों पर भुगतान एवं टोल प्लाजा पर पुराने 500 रुपये के भुगतान की छूट को वापस ले लिया है।


सरकार ने 500 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की 15 दिसंबर तक छूट दे रखी थी और गुरुवार के बाद यह नोट 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक में जाकर जमा करवा सकते हैं। वहीं 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 का पुराना नोट केवल रिजर्व बैंक में ही जमा होगा। हालांकि अगर 15 दिसंबर के बाद भी किसी के पास 500 रुपए का पुराना नोट रह जाता है तो वो उसे बैंक में जमा कर सकता है। बैंक में पुराने नोट जमा करने की अंतिम तारीख सरकार ने 30 दिसंबर तय कर रखी है।


सरकार की ओर से पेट्रोल पंप, रेलवे, सरकारी बसों, एयरपोर्ट और मेट्रो पर भी 500 के पुराने नोटों का चलन बंद किए जा चुके हैं। गुरुवार तक ही सरकारी अस्पताल, दवा दुकानों, फार्मेसी, रेलवे टिकट काउंटरों पर टिकट लेने, रेल यात्रा के दौरान कैटरिंग सेवाओं में, सहकारी भंडार से 5 हजार रुपये तक का सामान, मिल्क बूथ, राज्य बसों में सफर के दौरान, श्मशान घाट/कब्रिस्तान, एलपीजी सिलेंडर, स्मारकों के टिकट में 500 के पुराने नोट उपयोग किए जा सकते थे। 


स्थानीय निकायों के बिल-जुर्माना, घर का बिजली/पानी का बिल, सब-अर्बन, मेट्रो रेल सर्विसेज की टिकट खरीद, मेट्रो कार्ड रिचार्ज कोर्ट फीस, सरकारी दुकानों से बीज, सरकारी स्कूलों की दो हजार रुपए तक की फीस, सरकारी कॉलेजों की फीस, 500 रुपये तक का प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज और टोल प्लाजा पर पुराने 500 के नोट कल रात तक चले।


गौरतलब है कि सरकार ने आठ नवंबर को 500 और 1,000 रुपये के नोटों पर पाबंदी लगाते हुए पहले 72 घंटों तक उपयोगी सेवाओं के बिलों के भुगतान के लिये पुराने नोटों के उपयोग की अनुमति दी थी।


बाद में इस समय-सीमा को बार-बार बढ़ाया गया और अंतिम बार छूट 15 दिसंबर तक दी गई। इससे पहले, सरकार ने 24 नवंबर को 1000 रुपये के पुराने नोट को चलन से बाहर कर दिया था। 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 का पुराना नोट केवल रिजर्व बैंक में ही जमा होगा।