SC ने खारिज की इस राज्य में इंजीनियरिंग परीक्षा आयोजित करने को लेकर याचिका
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही JEE- NEET की परीक्षा को आयोजित करने की अनुमति दी है, हम अब एक राज्य में परीक्षा कैसे रोक सकते हैं? आपको पिछले मामलों में हमारे आदेशों की जांच करनी चाहिए.
कोरोना महामारी (Coronavirus) के मद्देनजर JEE और NEET परीक्षा स्थगित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने JEE और NEET परीक्षा को आयोजित करने को हरी झंडी दे दी. जस्टिस अरुण मिश्रा कि पीठ ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए?
ये भी पढ़ें: चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता ने खोली 'ड्रैगन' की पोल, कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप
बता दें कि याचिका में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सिंतबर में प्रस्तावित JEE और NEET परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के हाल ही में बताया था कि जेईई परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक आयोजित की जाएगी, वहीं नीट परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी.
11 राज्यों के 11 छात्रों ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 महामारी के मामलों की संख्या के मद्देनजर जेईई मेन और नीट यूजी परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी. याचिका में कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की तीन जुलाई की नोटिस रद्द करने का अनुरोध किया गया था.
ये भी देखें-