नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके बेटे को सम्मन जारी किया है. दोनों को 2 अगस्त को एजेंसी के ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया गया है. 


देशमुख और बेटे को पेश होने का निर्देश


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अधिकारियों के मुताबिक NCP नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके बेटे हृषिकेश धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत केस दर्ज है. इस मामले की जांच के लिए एजेंसी की ओर से दोनों को बुधवार को ED के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.



मुंबई पुलिस के जरिए वसूली करवाने का आरोप


बताते चलें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अनिल देशमुख के खिलाफ पुलिस के जरिए 100 करोड़ रुपये की मंथली वसूलवाने के संबंध में भ्रष्टाचार का केस दर्ज करवाया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ केस अपने हाथ में ले लिया.


पहले भी 3 बार नोटिस दे चुकी है एजेंसी


सीबीआई के इसी केस के आधार पर ED ने भी अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ PMLA में केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी. सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने इस मामले में पूछताछ के लिए अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और बेटे को 3 बार नोटिस जारी किए. लेकिन वे तीनों बार ED के सामने पेश नहीं हुए. 


पिछले महीने 2 सहयोगियों को पकड़ा था


सूत्रों के मुताबिक ED ने पिछले महीने मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के सहयोगियों और केस से जुड़े दूसरे आरोपियों के परिसरों पर छापा मारा था. बाद में ED ने इस मामले में देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार कर लिया था. 


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