Lookout notice against Nupur Sharma: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए कथित विवादित बयान को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है. इस बीच नूपुर शर्मा भी मुश्किलों से घिरती नजर आ रही हैं. इस मामले में नूपुर शर्मा के खिलाफ कई मामले दायर हो चुके हैं. इन मामलों में से एक में अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है. कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है.


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नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस


पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने नूपुर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इन मामलों में नूपुर शर्मा को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कई नोटिस जारी हो चुके हैं. पेशी के नोटिस बावजूद नूपुर शर्मा पुलिस के सामने अब तक हाजिरी दर्ज नहीं कराई हैं. अधिकारियों के समक्ष चार बार पेश होने में विफल रहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ शनिवार को लुकआउट नोटिस जारी किया.


कई समन के बावजूद नहीं पहुंच कोलकाता


शर्मा की टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. ट्रेनों पर पथराव भी किया गया था. मामले से जुड़े अधिकारी ने कहा कि शर्मा एमहर्स्ट स्ट्रीट और नारकेलडांगा थानों के अधिकारियों द्वारा जारी समन पर पेश होने में विफल रही हैं. कई बार समन जारी होने के बावजूद अधिकारियों के समक्ष पेश होने में विफल रहने के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ आज शनिवार को लुकआउट नोटिस जारी किया गया.


नूपुर शर्मा ने मांगा था समय


उन्होंने बताया कि दोनों थानों की ओर से शर्मा को दो-दो बार समन जारी हो चुके हैं. शर्मा के खिलाफ पिछले महीने दोनों थानों में मामला दर्ज होने के बाद समन जारी किये गए थे. शर्मा ने कोलकाता का दौरा करने के दौरान उन पर हमला होने की आशंका जताई थी और पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था.


सुप्रीम कोर्ट की टिप्प्णी पर क्या बोले रिजिजू


बता दें कि पैगंबर मुहम्मद पर विवादित बयान के लिए नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर एक उपयुक्त मंच पर चर्चा करेंगे. रिजिजू ने कहा कि सबसे पहले, एक कानून मंत्री के रूप में मेरे लिए निर्णय और साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी पर टिप्पणी करना उचित नहीं है. मंत्री ने कहा कि यहां तक ​​कि अगर मुझे फैसला पसंद नहीं है या मुझे टिप्पणियों के तरीके पर गंभीर आपत्ति है, तो भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.


(एजेंसी इनपुट के साथ)


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