Rahul Gandhi Parliament Membership: मोदी सरनेम केस (Modi Surname Case) में दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट (SC) की रोक लगने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद सदस्यता बहाल हो गई है. इससे जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई है. लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाली से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 136 दिन बाद राहुल गांधी फिर से वायनाड के सांसद बन गए हैं. माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी का कद और बढ़ जाएगा. पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब संसद सदस्यता की बहाली से उनकी ताकत और बढ़ गई है. राहुल गांधी आज संसद में पहुंच केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस (Congress) समेत पूरे I.N.D.I.A. गठबंधन में जोश देखा जा रहा है.


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136 दिन बाद राहुल की सदस्यता बहाल


जान लें कि लोकसभा में आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी दोषिसिद्धि पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था. लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के बाद दिल्ली, 10 जनपथ के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने जश्न मनाया.


राहुल का केंद्र पर निशाना


संसद सदस्यता बहाल होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'मंडी में मंदी क्यों? ये जानने आजादपुर मंडी में मजदूरों, व्यापारियों और किसानों से मुलाकात की. जटाशंकर एक मजदूर हैं, जो इस काम के कारण एक साल से ज्यादा से घर नहीं जा पाए हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पाए हैं. जाएं भी तो कैसे, काम छूटा तो पैसे कट जाएंगे और इस महंगाई में गुजारा और मुश्किल हो जाएगा. एक दुकानदार ने ये भी बताया कि नुकसान के कारण हफ्ते में दो से तीन रातें भूखे ही सोना पड़ता है. देश के गरीबों की समस्याओं का समाधान करना तो दूर, सरकार उन्हें सुन तक नहीं रही है. समय बदलेगा, भारत जुड़ेगा, गरीबों के आंसू पोछे जाएंगे. यह पूरी बातचीत मेरे यूट्यूब चैनल पर देखें.'



क्या है मोदी सरनेम मानहानि केस?


लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी शब्द का इस्तेमाल करके एक टिप्पणी की थी. इसे गुजरात सरकार में मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने पूरे मोदी समाज का अपमान बताया था और राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में राहुल को निचली अदालत से 2 साल की सजा मिली थी. जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी. हालांकि, 4 अगस्त को राहुल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और आज उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई.


बीजेपी के लिए मुश्किल


गौरतरब है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी की संसद सदस्यता आज बहाल हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया की लोकसभा सदस्यता खत्म हो सकती है. उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कठेरिया को अदालत ने दंगा करने और लोगों को चोट पहुंचाने के एक पुराने मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई है.