Rajasthan में 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया Lockdown, लेकिन कम संक्रमण वाले जिलों में खुल सकेंगी दुकानें
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. हालांकि उन्होंने कम संक्रमण वाले जिलों में दुकानें वापस खोलने की अनुमति भी दी है. लेकिन इसके साथ ही मास्क न लगाने पर जुर्माने की राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है.
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए रविवार को सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने त्रिस्तरीय लॉकडाउन (Three-tier Lockdown) की घोषणा कर दी है. नए आदेश के अनुसार, 24 मई से 8 जून सुबह 5 बजे तक राज्य में कड़ी पाबंदियां जारी रहेंगी.
इन जिलों में खुल सकेंगी दुकानें
आदेशानुसार, राज्य में अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून सुबह 5 बजे तक और शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून 5:00 बजे तक बंद रहेंगे. हालांकि जिन जिलों में संक्रमण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, वहां 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों (Business Activities) वापस शुरू की जा सकेंगी.
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मास्क नहीं लगाने पर दौगुना हुआ जुर्माना
दरअसल, सीएम गहलोत ने बीते शनिवार को मंत्रिमंडल और विशेषज्ञों के साथ लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर चर्चा की थी. इस मीटिंग में मिले सुझावों के आधार पर सीएम ने ये फैसला लिया है. बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थल पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना को 500 रुपये से बढाकर 1000 रुपये कर दिया है. वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों की 30 जून तक अनुमति नहीं होगी.
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राज्य में एंट्री पर जरूरी हुई कोरोना रिपोर्ट
इतना ही नहीं, सीएम ने सख्त आदेश दिया है कि दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले हर यात्री को पहले अधिकतम 72 घंटे पुरानी RT-PCR कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट (Corona Negative Report) दिखानी होगी. इसके बाद उसे राज्य में एंट्री दी जाएगी. जो यात्री कोरोना रिपोर्ट साथ लेकर नहीं आते हैं या उनके कोरोना पॉजिटिव होने का शक होता है तो उसे 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा.
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