Ajmer: अजमेर न्यायालय पोक्सो एक्ट संख्या 2 ने आज नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 61 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया. मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अजमेर न्यायालय विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 4 अगस्त 2020 का है.


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जब पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि ब्यावर क्षेत्र के रहने वाले मोनू सिंह डीजे बजाने का काम करता है और इसी बीच उसने 17 वर्षीय नाबालिग से दोस्ती कर उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया. वहीं न्यायालय में मामले की चार्जशीट पेश की गई. इस मामले में लगातार सुनवाई के बाद आज न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही इस प्रकार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.


वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 16 गवाह और 34 दस्तावेज पेश किए गए हैं. उसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया और इस सजा का ऐलान किया गया. साथ ही न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि नाबालिक बच्चों के साथ बढ़ रहे लैंगिक अपराध को ध्यान में रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कोई भी नरमी का रुख नहीं रखा जा सकता. ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.


Reporter- Ashok Singh Bhati


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