अवैध भूमि पर प्रशासन ने की कार्रवाई, दुबारा अतिक्रमण करने पर जेल भेजने की दी चेतावनी
अजमेर जिले के अरांई पंचायत समिति की देवपुरी ग्राम पंचायत के चौसला गांव में आबादी भूमि से पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया.
Kishangarh: राजस्थान के अजमेर जिले के अरांई पंचायत समिति की देवपुरी ग्राम पंचायत के चौसला गांव में आबादी भूमि से पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया.
तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने बताया कि जिला सतर्कता समिति में चौसला गांव में आबादी भूमि पर अतिक्रमण का मामला लम्बित चल रहा था, जिसे जिला प्रशासन के निर्देश पर आज बीडीओ पुरूषोत्तम पारीक के निर्देशन में जेसीबी की सहायता से खसरा संख्या 662/385 से अतिक्रमण हटाया गया है.
साथ ही कुछ सिवायचक भूमि से भी अतिक्रमण हटाया गया है. इस दौरान तहसीलदार हनुमान प्रसाद, विकास अधिकारी पुरूषोत्तम पारीक, थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया, सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह, सरपंच हरिराम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश, गिरदावर राजू मालाकार पटवारी अजय सहित अरांई और बोराडा पुलिस थाने का जाब्ता मौजूद था.
पूर्व में भी हटाया गया था अतिक्रमण
तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने बताया कि एक महिने पूर्व में भी गांव में चरागाह और सिवायचक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने दुबारा अतिक्रमण कर लिया गया था. पुलिस और प्रशासन ने नोटिस जारी कर अतिक्रमण पुनः हटाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाया गया.
वापस अतिक्रमण किया तो जाएंगे जेल
तहसीलदार हनुमान प्रसाद ने अतिक्रमणकारियों को कहा कि जिस स्थान से अतिक्रमण हटाया गया है, उस स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा वापस अतिक्रमण किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और जेल भी भेजा जा सकता है.
Reporter: Manveer Singh
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