Rajasthan News: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री राजस्थान सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत के आदेश की पालना में अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्रवाई करने के निर्देशों की अनुपालना में अब्दुल सादिक जिला रसद अधिकारी ब्यावर के नेतृत्व में रसद विभाग के जांच दल ने तीन स्थानों पर छापामार कार्रवाई की. छापेमारी कार्रवाई कर कुल 6 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए. 


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व्यावसायिक उपयोग करते हुए गैस सिलेंडर जब्त 
जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक के अनुसार, बुधवार को सिटी थाने के सामने स्थित जामन चाय वाले के यहां कार्रवाई कर संचालक कमल शिवानी पुत्र ईश्वरदास के यहां से 2 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर, श्रीराम भोजनालय के संचालक कालूराम सेन पुत्र रामचंद्र सेन के यहां से 2 घरेलू गैस सिलेंडर तथा प्रजापति फास्ट फूड के संचालक किशनलाल प्रजापत पुत्र रामदेव प्रजापत के यहां से 2 घरेलू गैस सिलेंडर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किए. कार्रवाई के दौरान दुकानदारों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यवसायिक दुरुपयोग कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जब्त किए गैस सिलैण्डरों को मैसर्स कपीश गैस सर्विस ब्यावर रोशन काठात को सुपुर्दगी पर दिए गए. 



गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर निरंतर कार्रवाई जारी
उक्त प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर ब्यावर के समक्ष आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 में प्रस्तुत किए जाएंगे. कार्रवाई दल में जिला रसद अधिकारी अब्दुल सादिक तथा प्रवर्तन अधिकारी हरीप्रसाद शामिल रहे. विभाग के निर्देशानुसार गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी. अत: गैस उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि गैस सिलेंडर का वैध व सुरक्षित उपयोग करें. 



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