Ajmer news: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संखया एक ब्यावर डा. वीनू नागपाल ने 2018 के एनडीपीएस प्रकरण(Ndps case) का फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 10 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माने से दंडित किया है. न्यायाधीश के फैसले के बाद तीनों आरोपियों को जेल भिजवा दिया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजन चंद्रविजयसिंह के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरों जोधपुर की टीम ने 11 अप्रैल 2018 को पीपलाज टोल नाके पर कार्यवाहीं करते हुए एक ट्रक से 56 किलो अवैध अफीम तथा 19 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है. 


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इनपे हुई कार्रवाई 
  कार्रवाई करते हुए ट्रक में सवार 30 वर्षीय पुकाराम मातवा पुत्र चंद्रराम निवासी जाखडो का बास खतियासनी मंडोर डागियावास जिला जोधपुर, 28 वर्षीय महेन्द्र सियाग पुत्र बाबूलाल निवासी सियागों की ढ़ाणी कानावास का पाना पोस्ट काकेलाव मंडोर जिला जोधपुर तथा 30 वर्षीय जोगाराम विश्नोई पुत्र मीराराम विश्नोई निवासी खंगार बापू की ढ़ाणी बासनी निकुबा पोस्ट काकेलाव पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर को गिरफतार किया.इस दौरान ब्यूरों की टीम ने आरोपियों के खिलाफ धारा 8/15, 8/18, 8/25, व 8/29 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.


5 वर्ष बाद आया फैसला 
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संखया 01 वीनू नागपाल ने की. करीब 5 वर्ष तक चले प्रकरण में सरकार की और से पैरवी करते हुए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर के विशिष्ट लोक अभियोजकचंद्रविजयसिंह ने कुल 176 दस्तावेज तथा 15 गवाह पेश किए. सोमवार को मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश ने 8/15 में 5 साल के कारावास के अलावा 50 हजार रूपए के अर्थदंड तथा धारा 2/18 में 10 वर्ष का कारावास तथा 1 लाख रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया. अदम अदायगी के रूप में 3 महा तथा 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया। मामले में दोनों सजाए एक साथ चलेगी.


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